देवास इंदौर हाइवे जो कि सिक्स लेन हो रहा हे जिसके चलते प्रतिदिन ही ट्रैफिक जाम से आमजन त्रस्त हो चुके है और वर्तमान के फोर लेन के मेंटेनेंस को लेकर भी कंपनी गंभीर नहीं है जबकि टोल tex पूरा वसूला जा रहा है। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर एक पीआईएल हाइकोर्ट में दाखिल की गई जिसकी पैरवी हाइकोर्ट के वकील अमित राज ने की जिससे संतुष्ट हो कर हाइकोर्ट ने हाइवे ऑथोरिटी की कंपनी को राउ से देवास तक का समस्त कार्य 30 दिवस में पूरा करने के निर्देश दिए। हाइकोर्ट के इस निर्णय से निश्चित ही इन सब असुविधाओं से वाहन चालकों को राहत मिलेगी।